बिल्डर द्वारा एकल आवासीय भवन के स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध 463.21 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाया गया था अपार्टमेंट। प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही मानचित्र के विपरीत बने दो अतिरिक्त तल एवं सेटबैक के विचलन को तोड़ा गया।
लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सोमवार को महानगर के सेक्टर-बी में एकल आवासीय भवन के स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाये गये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि खुर्रम बिल्डर एवं राहुल मिश्रा, अनिमेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा व अन्य द्वारा महानगर के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या सी-362 पर स्वीकृत एकल आवासीय मानचित्र के विपरीत लगभग 463.21 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण किया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या-274/2020 योजित किया गया था।
इस प्रकरण में विपक्षी द्वारा समुचित साक्ष्य एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर 29 दिसंबर 2020 को स्थल को सीलबंद करते हुए महानगर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इसके बाद विहित न्यायालय द्वारा 22 मार्च 2021 को भवन के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये। इस पर विपक्षी द्वारा मण्डलायुक्त, लखनऊ न्यायालय में अपील की गयी थी, जिसे मण्डलायुक्त न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
विपक्षी की अपील निरस्त होने से पूर्व में पारित विहित प्राधिकारी के आदेश प्रभावी हो गये। उक्त आदेश के अनुपालन में आज प्रवर्तन जोन-5 केे सहायक अभियंता शीतल प्रसाद, अभियंता राजीव कुमार श्रीवास्तव व सुशील कुमार वर्मा द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी ने बताया कि विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्व दो अतिरिक्त तल का निर्माण एवं सेटबैक का विचलन किया गया था, जिसे जेसीबी तथा मजदूरों के माध्यम से तोड़ने का कार्य किया गया।