फ्री राशन योजना बंद करके उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण में लाभार्थियों को गेहूं दो रुपये व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
लखनऊ, आवाज़ ~ ए ~ लखनऊ ] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किये जाने वाले खाद्यान्न वितरण के लिए राशन कार्डधारकों को अब भुगतान करना होगा। जुलाई माह के राशन का वितरण गुरुवार से शुरू हो गया जो 31 अगस्त तक होगा।
यूपी में राशन कार्डधारकों को गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अभी मुफ्त में ही खाद्यान्न वितरण होगा। उत्तर प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है।
उत्तर प्रदेश में महीने में दो बार निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण हो रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार की ओर से किया जाने वाला नियमित वितरण। दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। एनएफएसए के तहत खाद्यान्न वितरण में कार्डधारकों को अब राशन के लिए भुगतान करना होगा।
फ्री राशन योजना बंद करके प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण में लाभार्थियों को गेहूं दो रुपये व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना में नेफेड के माध्यम से मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, एक लीटर रिफाइंड तेल मुफ्त में ही दिया जाएगा, लेकिन राशन का पैसा देना होगा।
इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल) राशन दिया जाता है।
जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्डधारकों को गेहूं दो रुपये प्रति किलो व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।