कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में जुटी प्रदेश सरकार ने अब विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक-दो दिन के भीतर शासन से आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।
देहरादून । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में जुटी प्रदेश सरकार ने अब विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक-दो दिन के भीतर शासन से आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में चल रहे कोविड कर्फ्यू की अवधि भी एक हफ्ते आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रथम चरण के कोविड कर्फ्यू की अवधि 18 मई की सुबह समाप्त होगी। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार हालात नहीं सुधरे तो कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जनसामान्य पर भारी पड़ रही है। रोजाना ही संक्रमण के सामने आ रहे नए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। इस सबके मद्देनजर राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए सरकार ने प्रथम चरण में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू किया है। इसका कड़ाई से अनुपालन भी कराया जा रहा है। अब सरकार इस दिशा में कुछ और सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार कड़े से कड़े कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि विवाह समारोहों के कारण भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। विवाह में शामिल होने के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति है।
कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने की अपील भी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में चल रहे कोविड कर्फ्यू का असर पड़ा है, लेकिन इसकी सही तस्वीर 14 दिन बाद देखने में आएगी। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कोविड कर्फ्यू की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की है कि वे कोविड की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें।