देश की केंद्र सरकार धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए नए नियमों को लाने जा रही है। सरकार ने सिम डीलरों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही इस नए फैसले को लेकर जानकारी दी है। इस नए एलान के मुताबिक थोक कनेक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। सरकार ने सिम डीलरों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही इस नए फैसले को लेकर जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट की मानें तो धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया एलान किया है। इस नए एलान के मुताबिक थोक कनेक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
चैटिंग ऐप वॉट्सऐप भी है अलर्ट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वॉट्सऐप का जिक्र करते हुए कहा है कि वॉट्सऐप ने 66,000 अकाउंट ब्लॉक किए हैं। वॉट्सऐप ने ऐसे अकाउंट की पहचान कर ब्लॉग किया है जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, मानदंडों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे सिम डीलरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”
सिम डीलरों को दिया जाएगा पर्याप्त समय
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 लाख सिम डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय थोक कनेक्शन पर रोक लगाने के साथ इसकी जगह कमर्शियल कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश करने जा रहा है।
डिजिटल तरीके से होगी केवाइसी
धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यवसायों की केवाईसी, सिम लेने वाले व्यक्ति की केवाईसी भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही केवाइसी केवल डिजिटल तरीके से ही कराना अनिवार्य होगा। वहीं आधार कार्ड का वेरीफिकेशन क्यूआर कोड से करना होगा।