रामपुर सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला पर एक और मामले मेंं कोर्ट में चल सकता है मुकदमा, पासपोर्ट मामले में चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल

सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि अंकित करने के मामले में भी जल्द मुकदमा चल सकता है। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को खारिज करने के लिए उनके अधिवक्ता ने बुधवार को प्रार्थना पत्र दिया।

 

मुरादाबाद,  सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट में गलत जन्मतिथि अंकित करने के मामले में भी जल्द मुकदमा चल सकता है। इस मामले में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट को खारिज करने के लिए उनके अधिवक्ता ने बुधवार को प्रार्थना पत्र दिया। उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि अब्दुल्ला पर आरोप नहीं बनता है। हालांकि अभियोजन ने इस पर आपत्ति दाखिल की है।

अब अदालत गुरुवार को इस पर सुनवाई करेगी। यदि अदालत अब्दुल्ला की ओर से दी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करती है तो फिर उनके खिलाफ पासपोर्ट मामले में भी मुकदमा चलेगा। इस मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। अब्दुल्ला पर पहले से दो जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। वह करीब डेढ़ साल से सीतापुर जेल में बंद हैं।

यह है मामलाः अब्दुल्ला आजम के खिलाफ छह अगस्त 2019 को गलत पासपोर्ट मामले में सिविल लाइंस काेतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया है। अब्दुल्ला आजम के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उनकी जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 लिखी है, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990 दर्ज है।

जन्म प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को होगी सुनवाई : सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में अब लगातार तारीख पड़ रही है। मंगलवार को मुकदमे के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना की पहली गवाही हुई थी। गवाही के बाद जिरह चल रही है। बुधवार को भी जिरह हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब बाकी जिरह गुरुवार काे होगी।फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी और बेटा भी नामजद हैं। यह मामला सांसद के बेटे की जन्मतिथि से जुड़ा है। सांसद ने बेटे को वर्ष 2017 में स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया था। उन पर आरोप है कि चुनाव के दौरान उनकी उम्र कम थी।

सांसद ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर बेटे की उम्र चुनाव लड़ने योग्य करा ली थी। चुनाव में सांसद के बेटे के मुकाबले प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट चले गए थे। तब हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी थी। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में धोखाधड़ी और षड़यंत्र रचने की धारा में मुकदमा करा दिया था।

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