आजम खां पर दर्ज मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस हुआ ट्रांसफर

सपा नेताओं के ऊपर चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर अब एमपी-एमएलए में जिन मामलों की सुनवाई हो रही थी।

 

मुरादाबाद,  सपा नेताओं के ऊपर चल रहे मुकदमे की सुनवाई अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर अब एमपी-एमएलए में जिन मामलों की सुनवाई हो रही थी,उनको एसीजेएम चार की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह वह मुकदमें हैं,जो संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए एसीजेएम चतुर्थ की कोर्ट स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाया गया है। मंगलवार को छजलैट मामले की सुनवाई इसी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख दी है।

साल 2008 में छजलैट थाना क्षेत्र में मौजूदा रामपुर के सांसद आजम खां की गाड़ी को रोकर पुलिस ने चेकिंग की थी। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सपा नेताओं ने हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया था। इस मामले में छजलैट थाना पुलिस ने सपा नेता आजम खां,उनके बेटे अब्दुल्ला आजम,डीपी यादव,विधायक महबूब अली,विधायक हाजी इकराम कुरैशी,राजेश यादव, विधायक नईमुल हसन,राजकुमार प्रजापति के साथ अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। लेकिन बीते वर्ष आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा नेताओं पर गंभीर आरोप नहीं है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट अधिकृत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के आदेश जारी किए थे। मंगवार को एसीजेएम चतुर्थ स्मिता गोस्वमी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

आरोपित पक्ष के अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक गवाह के बयान कोर्ट में दर्ज होने के बाद जिरह भी हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख दी है। वहीं आजम खां पर दर्ज फरारी के मुकदमें की सुनवाई भी एसीजेएम चार की कोर्ट में होगी।

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