शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन, उनके अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

शामली जिला प्रशासन ने जमीन की मेड़बंदी कराई। गैंगस्टर नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन को यहां पर भू माफिया माना जाता है। उसने कैराना नगर के भूरा रोड के पास जमीन पर कब्जा कर रखा था। भूरा रोड के पास जमीन पर कब्जा कर रखा था।

 

शामली, गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के साथ ही उसके रिश्तेदारों के काले कारनामों पर सरकार की नजरें तिरछी हैं। नाहिद अहमद को बीते दो दिन में दोहरा झटका लगा है। नाहिद हसन को सोमवार को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो मंगलवार को उनके चाचा के कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया।

शामली के कैराना से विधायक नाहिद हसन के चाचा ने यहां पर अवैध कब्जा कर रखा था। ग्राम सभा की आठ बीघा की जमीन पर इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर चलवाकर कब्जा छुड़वाया। शामली के कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा ने लम्बे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। कैराना के झिंझाना मार्ग पर सब्जी मंडी परिसर के बाहर कैराना देहात की आठ बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर विधायक के चाचा सरवर हसन ने खेती भी शुरू कर दी थी। मंगलवार को एसडीएम संदीप कुमार व सीओ बिजेंद्र सिंह भड़ाना के साथ तहसीलदार प्रियंका जायसवाल तथा कोतवाल अनिल कपरवान की मौजूदगी में उसके कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। इस भूमि को विधायक नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन के कब्जे से खाली कराया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने जमीन की मेड़बंदी कराई। गैंगस्टर नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन को यहां पर भू माफिया माना जाता है। उसने कैराना नगर के भूरा रोड के पास जमीन पर कब्जा कर रखा था।

गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाई कोर्ट से अपनी जमानत के लिए अभी एक माह और इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। फरवरी 2021 में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तब्बसुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर को मुकदमा दर्ज किया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। नाहिद हसन के वकील ने कैराना स्थित कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज करने के बाद हाई कोर्ट की शरण ली थी। मंगलवार को हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई होनी थी। किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक माह बाद की तारीख 28 अप्रैल नियत की है। कोर्ट ने सोमवार को उनके मामले में सुनवाई के लिए उनके द्वारा पूर्व में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई का निर्णय लेते हुए मामले को अगली तिथि तक के लिए आगे बढ़ा दिया। अब कोर्ट उनकी दोनों जमानत अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगी।

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