चार अप्रैल 2022 को इस मामले की एफआइआर विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
लखनऊ । गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने व आतंकी गतिविधियो के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को अदालत ने 13 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सोमवार को इसे एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। बीती 25 अप्रैल को विशेष अदालत ने इसे सात दिन के लिए एटीएस की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था।
चार अप्रैल 2022 को इस मामले की एफआइआर विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। उनका असलहा भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नियत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया।
मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान व उनके राइफल को उठाया। इस दौरान अभियुक्त अपना बांका लहराते और मजहबी नारा लगाते हुए पीएसी पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके हाथ से बांका गिर गया। फिर आवश्यक बल प्रयोग कर इसे पकड़ लिया गया। इसके पास से अन्य वस्तुओं के अलावा उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी।