कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई गई है। उनके खिलाफ मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल व साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है।
मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुस आए और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार भी किया।
मामले में विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राज बब्बर व अरविंद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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