जानकारी के अनुसार गृह अवकाश आदर्श कारागार के उस कैदी को मिलता है जिसका आचरण अच्छा हो, किसी अन्य राज्य की अदालत द्वारा सजा न सुनाई गई हो, पैरोल के निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों, पूर्व के वर्षो में गृह अवकाश की समाप्ति के बाद समय से तय तिथि में कारागार में वापस दाखिल हुआ हो और बंदी के पास रहने के लिए घर हो, उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने और आने केबाद भी उसके खाते में 10 रुपये शेष हों।
शासन में विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है जिन कैदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना आदर्श कारागार के जेल अधीक्षक द्वारा संबंधित जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी ताकि गृह अवकाश अवधि में सबंधित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी हो सके और अवकाश अवधि समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी कराई जा सके। जिन कैदियों को गृह अवकाश मिलेगा उसमें सबसे अधिक पीलीभीत के 28 कैदी शामिल हैं। इसके अलावा हरदोई के सात और उन्नाव जिले के छह कैदी शामिल हैं।