अंकित दास को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड में मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के साथ ही जेल भेजा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
लखनऊ, लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में बीते वर्ष तीन अक्टूबर को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आरोपित अंकित दास को मेडिकल पैरोल मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास की 15 दिन की मेडिकल पैरोल मंजूर की है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास के नजदीकी रिश्तेदार अंकित दास को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड में मुख्य आरोपित केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के साथ ही जेल भेजा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
अंकित दास की पत्नी ने न्यायालय में अपने पति को निर्दोष बताया और साथ ही कहा कि अंकित दास बीमार रहते हैं। इसकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने अंकित को अंतरिम अंतरिम जमानत दी। इस मामले में 11 अगस्त को अंकित दास की पत्नी ने कोर्ट में याचिका डालकर अंतरिम बेल की मांग की थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अंकित दास को चिकित्सीय आधार पर इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक के लिए रिहा करने का आदेश दिया है। अंकित दास को लखीमपुर खीरी जेल से बाहर लाकर इलाज कराया जाएगा। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खास मित्र अंकित दास का जल्दी ही इलाज प्रारंभ किया जाएगा। 15 दिनों बाद अंकित दास को कोर्ट के समक्ष समर्पण करना होगा। इस मामले में अंकित दास की 9 मई को जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने शुक्रवार को लखीमपुर हिंसा के आरोपित अंकित दास को मेडिकल टेस्ट तथा इलाज कराने के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच फरवरी में ही अंकित दास की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। अंकित दास के घर से पुलिस को दो असलहे मिले थे। इसके साथ ही उसकी घटनास्थल पर भी मौजूदगी पता चली थी।