यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों को और अधिक आर्थिक सहायता देंगी। एक-तिहाई फसल नष्ट होने पर 20 से 25 प्रतिशत अधिक मुआवजा दिया जाएगा। आर्थिक सहायता राशि बढ़ाए जाने संबंधी शासनादेश राजस्व विभाग ने जारी कर दिया है।
लखनऊ, आवाज़ ~ ए ~ लखनऊ ; प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को अब सरकार की ओर से ज्यादा सहायता राशि मिल सकेगी। आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों को राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ ) और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एनडीआरएफ) से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने भी इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश सरकार ने बढ़ाई आर्थिक सहायता राशि
- आर्थिक सहायता राशि बढ़ाए जानें की दरें वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी होंगी। शासनादेश के अनुसार दैवी आपदा से असिंचित क्षेत्र में फसलों को 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर किसानों को अब 6800 रुपये की बजाय 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी।
- इसमें न्यूनतम सहायता राशि 1000 रुपये होगी। वहीं सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के लिए यह धनराशि 13500 रुपये के बजाय 17000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी जिसमें न्यूनतम राशि 2000 रुपये होगी। आपदा राहत राशि में यह वृद्धि क्रमश: 25 और 20 प्रतिशत है।
- दैवी आपदा में 40 से 60 प्रतिशत तक दिव्यांगता होने पर प्रभावित व्यक्ति को अब 59100 रुपये की जगह 74000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर दो लाख रुपये के स्थान पर 2.5 लाख रुपये मिलेंगे।
- वहीं आपदा में मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पूर्व की भांति चार लाख रुपये ही रहेगी।
- आपदा में घायल होने पर अस्पताल में एक सप्ताह से कम अवधि के लिए भर्ती होने पर पीडि़त व्यक्ति को 4200 रुपये के बजाय 5400 रुपये दिये जाएंगे। एक सप्ताह से ज्याद समय तक अस्पताल में भर्ती होने पर अब 16000 रुपये मिलेंगे।
आजीविका प्रभावित होने पर दो वयस्क सदस्यों को मिलेगी मनरेगा की मजदूरीअभी तक ऐसे मामलों में 12700 रुपये मिलते थे। आपदा के कारण कपड़े नष्ट होने पर प्रति परिवार 1800 रुपये के बजाय 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बर्तन या घर के अन्य सामान नष्ट होने पर 2000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये दिये जाएंगे। प्राकृतिक आपदा से किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर परिवार के दो वयस्क सदस्यों को मनरेगा की प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी दी जाएगी।