वाणिज्यकर विभाग की टीम से विवाद काे लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई के मामले की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में अंतिम बहस के बाद अब फैसला सुनाया है। कोर्ट रूम में विधायक के साथ दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में प्रक्रिया पूरी गई।
कानपुर, कद्दावर नेता रहे आजम खां के बाद समाजवादी पार्टी के एक और विधायक पर एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए की कोर्ट ने कानपुर के आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपील के लिए 20-20 हजार रुपये के दो बंधपत्रों के साथ जमानत भी मंजूर करते हुए रिहा किया है।
मामले में दो नवंबर को अंतिम बहस के बाद बीते बुधवार को निर्णय टल गया था और 11 नवंबर को फैसले की तारीख दी गई थी। शुक्रवार की दोपहर बाद आरोपित विधायक को कोर्ट रूम में तलब किया गया और सभी को बाहर निकालकर दरवाजे बंद करने के बाद वकीलों की मौजूदगी में प्रकिया शुरू की गई है।
हालांकि इस दिन भी कार्य की अधिकता के चलते निर्णय टल गया था और न्यायालय ने 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। शुक्रवार को दोपहर बाद न्यायालय ने 4 बजे आरोपित विधायक अमिताभ बाजपई को तलब किया। आरोपित विधायक समेत दोनों पक्षों के वकीलों के उपस्थित होने के बाद कोर्ट रूम से सभी बाहर कर दिया गया। दरवाजा बंद करके फैसला सुनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। देर शाम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें विधायक को एक साल कारावास की सजा दी है। हालांकि अपील के लिए विधायक की ओर से दाखिल जमानत भी 20-20 हजार रुपये के बंधपत्रों पर मंजूर करते हुए रिहाई दी है।
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल दो अक्टूबर 2011 को जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोका। वाहन चालक ने किसी को फोन किया, जिसके बाद अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग पहुंचे और टीम को घेर लिया। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।