लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट बंद करने पर पाकिस्तान सरकार को जारी क‍िया नोटिस, 22 मई तक मांगा जवाब

लाहौर हाई कोर्ट ने वकील अबुजर सलमान खान नियाजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों से 22 मई तक जवाब मांगा है। याचिका में वकील ने इंटरनेट सेवाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बहाली का आदेश देने के लिए अदालत से गुहार लगाई है।

 

लाहौर,  लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को देश भर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने पर संघीय सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, ज‍िसके बाद सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया। एआरवाई न्‍यूज ने यह जानकारी दी।

याचिका में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 19-ए के तहत पाकिस्तान के लोगों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। इसे पूर्ण प्रतिबंध, निषेध आदेशों के माध्यम से कम या समाप्‍त नहीं क‍िया जा सकता है। इस प्रकार सरकार इंटरनेट सेवा रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।” एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने कहा कि देश भर में इंटरनेट सेवाएं अनिश्चित काल के लिए निलंबित रहेंगी।

 

बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गईं। याचिका में यह भी कहा गया है क‍ि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को ब्लॉक करने का निर्णय आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया था। इससे पहले बुधवार को मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से देश में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तक पहुंच को बहाल करने का आह्वान किया था।

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