बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। मामले में बिकरू गांव का श्यामू बाजपेई भी अन्य के साथ आरोपी है। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के मामले में अलग पत्रावली कर सुनवाई हुई थी।
कानपुर देहात, बिकरू कांड में आरोपी श्यामू बाजपेई को हत्या के प्रयास के आरोप में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा एंटी डकैती कोर्ट ने दी है। बिकरू कांड में यह पहली सजा है।
बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले में बिकरू गांव का श्यामू बाजपेई भी अन्य के साथ आरोपी है। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के मामले में अलग पत्रावली कर सुनवाई हुई थी।
पांच वर्ष कैद और पांच हजार का अर्थदंड
डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि आरोपित को पांच वर्ष कैद व पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा।