धारा 307 व अन्य 12 धाराओं में विशाल गौतम की अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ द्वारा  स्वीकार की गई

“अधिवक्ता जे. के. चौधरी’ द्वारा बताए गया कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा थाना काकोरी की पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की फिराक में लगी हुई है
लखनऊ :  307 के साथ-साथ 12 अन्य धाराओं में विशाल गौतम को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त विशाल गौतम की ओर से दाखिल प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को अपर जिला जज प्रथम महोदय लखनऊ द्वारा खारिज कर दिया गया था
तदुपरांत विशाल गौतम की ओर से जे.के.चौधरी एडवोकेट द्वारा पुन: जनपद न्यायाधीश महोदय लखनऊ के समक्ष अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया जिसकी पत्रावली सुनवाई  एवं निस्तारण हेतु माननीय अपर जिला जज/ विशेष न्यायाधीश पी.सी-7 महोदय लखनऊ के न्यायालय में स्थानांतरित की हुई जहां पर अभियुक्त विशाल गौतम के दितीय जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता जे.के.चौधरी एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत की गयी दलीलों को न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र से भिन्न एवं प्रथक पाया गया, दौराने बहस पत्रावली के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए मुकदमा उपरोक्त के विवेचक द्वारा अभियुक्त का घटना के समय वीडियो में मौजूद होना बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया
मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त बनाए गए विशाल गौतम की अग्रिम जमानत पर बहस करते हुए “अधिवक्ता जे. के. चौधरी’ द्वारा बताए गया कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा थाना काकोरी की पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की फिराक में लगी हुई है साथ ही साथ मुकदमा उपरोक्त के विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गई सीडी में पाई गई वीडियो को विश्वसनीयता से परे होना बताते हुए विवेचक द्वारा निष्पक्ष विवेचना ना करने तथा वादी मुकदमा द्वारा वर्ष 2020 में मृतक व्यक्ति को भी नामजद अभियुक्त बनाए जाने संबंधित दलीलें पेश की गई, जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त के विवेचक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी जमानत प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया गया
पक्षकारों की दलीलें सुनने के उपरांत “अधिवक्ता जे. के. चौधरी” द्वारा अभियुक्त के पक्ष में की गई बहस से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमे मैं नामजद अभियुक्त विशाल गौतम का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया दौराने बहस अधिवक्ता आर.के.सिंह राठौर, एडवोकेट दिव्या तिवारी, एडवोकेट संध्या सिंह आदि अधिवक्तागण  न्यायालय के समक्ष मौजूद रहे l

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