प्रदेश में नई पार्किंग पॉलिसी रात के समय वाहन खड़ा करने पर देना होगा शुल्क

उत्तर प्रदेश में नगर निगम सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात में खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने के लिए नई पार्किंग नीति लागू करने की तैयारी में है। शुल्क आबादी के अनुसार होगा जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए 30-50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 60-100 रुपये प्रति रात हो सकता है। बिना परमिट वाले वाहनों से तीन गुणा शुल्क लिया जाएगा।

लखनऊ। शहरों में सड़क किनारे रात के समय वाहन खड़ा करने पर अब पार्किंग शुल्क देना होगा। नगर निगमों में सार्वजनिक सड़क और स्थानों के किनारे रात में खड़े वाहनों से शुल्क वसूलने के लिए नई पार्किंग नीति लागू करने की तैयारी है। नगर विकास विभाग ने पार्किंग नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अनंतिम नियमावली-2024 पर आपत्ति व सुझाव मांगा है।नई पार्किंग नीति में आबादी के अनुसार नगर निगम रात्रि पार्किंग शुल्क वसूलेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने वाले वाहनों से एक रात का 100 रुपये, साप्ताहिक 300 और मासिक एक हजार व वार्षिक 10 हजार रुपये पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा।

आबादी के अनुसार होगी वसूली

जहां 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दोपहिया वाहनों के लिए रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क 50 रुपये और चार पहिया वाहन का शुल्क 100 रुपये होगा। वहीं, रात 11 से सुबह छह बजे तक दो पहिया वाहन के 57 और चार पहिया वाहनों का 120 रुपये, मासिक पास दोपहिया वाहनों के लिए 855 रुपये और चार पहिया वाहनों का 1800 रुपये प्रस्तावित है। इसी तरह, 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो पहिया वाहन की रात्रिकालीन पार्किंग 30 और चार पहिया वाहनों का शुल्क 60 रुपये होगा। रात 11 से सुबह छह बजे तक दो पहिया वाहन का 40 और चार पहिया वाहन का शुल्क 80 रुपये प्रस्तावित है। मासिक पास बनाने पर एक महीने का दो पहिया वाहन का शुल्क 600 रुपये और चार पहिया वाहन का 1200 रुपये हो सकता है।


इसके अलावा, ऐसे नगर निगम जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर दो घंटे के लिए दो पहिया का शुल्क 15 और चार पहिया वाहन का 30 रुपये होगा। वहीं, एक घंटा पार्किंग करने पर दो पहिया वाहन का सात और चार पहिया वाहन का 15 रुपये देना होगा। इसी तरह 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में दो घंटे के लिए दो पहिया का 10 और चार पहिया वाहन का शुल्क 20 रुपये होगा। एक घंटा की पार्किंग करने पर दोपहिया वाहन का पांच और चार पहिया वाहन का 10 रुपये होगा। बिना परमिट के खड़े होने वाले वाहनों से तीन गुणा शुल्क वसूला जाएगा।

आमज से मांगी आपत्तिवाणिज्यिक उपयोग के लिए अपनी भूमि व परिसर को सार्वजनिक पार्किंग बनाने पर लाइसेंस शुल्क देना हाेगा। आमजन अपनी आपत्ति और सुझाव प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अनुभाग -9 बापू भवन लखनऊ या [email protected] पर भेज सकते हैं। नगर विकास विभाग आपत्ति व सुझाव के निस्तारण के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेकर नई पार्किंग व्यवस्था लागू करेगा।

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