सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर एक्शन पर फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार को घेरा है अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा अब बुलडोजर का आतंक जरूर ही समाप्त होगा।
लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मौसम चल रहा है। ऐसे में भाजपा के बुलडोजर एक्शन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ब्रेक लगाए जाने पर विपक्षी पार्टियों को नया मुद्दा मिल गया है। यूपी में विपक्षी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।’
आजाद ने कहा- योगी सरकार के लिए तमाचा
अयोध्या, ‘बुलडोज़र कार्रवाई’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा, “ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं।’
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ‘निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं हैं। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं।’और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं
राजभर ने दी ये सफाई
योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो उसे खाली कराया जाता है सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती।’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा
बता दें कि राज्य सरकारों द्वारा अपराधियों के घर बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है कोर्ट ने इस मामले पर सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, बिना मुकदमा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता वहीं, इस मामले पर प्रशासन जज नहीं बन सकता अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा जाए तो मुआवजा मिले।
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