मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल और मुस्कान को मौत की सजा सुनाई है। दोनों ने सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट डालकर छिपा दिया था भाई बबलू ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी।
मेरठ। चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने बुधवार को दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को मृत्युदंड की सजा सुनाई दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। बुधवार को जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दोनों की पेशी हुई अदालत ने सजा सुनाने से पहले दोनों के स्वास्थ्य और जेल की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सजा पर सुनवाई करते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई सौरभ की मां रेणू और भाई बबलू ने अदालत से दोनों दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) केके चौबे ने भी पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। परिवार ने कहा था कि यदि उनकी मांग के अनुरूप फैसला नहीं आया तो वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे ब्रह्मपुरी के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। वर्ष 2019 में पारिवारिक विवाद के बाद दोनों अलग हो गए थे। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के पास रहती है।
इसी बीच मुस्कान की मुलाकात अपने स्कूल के सहपाठी और इंद्रानगर निवासी साहिल शुक्ला से हुई सौरभ के विदेश जाने के बाद दोनों करीब आ गए सौरभ के लौटने के बाद 24 फरवरी 2025 को उसकी हत्या की साजिश रची गई तीन मार्च की रात सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए गए और उन्हें सीमेंट से भरे नीले ड्रम में छिपा दिया गया इसके बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल घूमने चले गए 17 मार्च को लौटने के बाद 18 मार्च को हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ पुलिस ने 19 मार्च को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनकी निशानदेही पर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे के ट्रायल के बाद 30 सितंबर को जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने साहिल और मुस्कान को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। बुधवार को अदालत ने दोनों की सजा पर फैसला सुनाते हुए मृत्युदंड से दंडित किया।



