राधे-को रिलीज़ होने के साथ ही पायरेसी की चुनौती का सामना करना पड़ा जिसको लेकर सलमान ने ख़ुद सोशल मीडिया के ज़रिए चेतावनी दी थी। वहीं ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज़ करवायी थी।
नई दिल्ली, सलमान ख़ान की फ़िल्म राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई 13 मई को ज़ी5-ज़ीप्लेक्स पर Pay Per View मॉडल के तहत रिलीज़ हुई थी, मगर रिलीज़ होने के साथ ही फ़िल्म को पायरेसी की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर सलमान ने ख़ुद सोशल मीडिया के ज़रिए चेतावनी दी थी। वहीं, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज़ करवायी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने राधे की पायरेसी करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का आदेश वॉट्सऐप और सोशल मीडिया साइट्स को दिया है।
लाइव लॉ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरूला की एकल बेंच ने वॉट्सऐप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिन एकाउंट्स से फ़िल्म के लिंक अवैध रूप से शेयर किये जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, उन एकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए। किसी भी तरह की पायरेसी के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय ने एक ब्लैंककेट आदेश जारी करते हुए फ़िल्म के अवैध भंडारण, पुनर्उत्पादन, वितरण, प्रसारित करने, कॉपी करने या कॉपी बनाकर वॉट्सऐप या दूसरी वेबसाइट्स के ज़रिए बेचने पर रोक लगा दी है।
राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड के अवैध रूप से सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली थी। मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में पहले ही लिखित शिकायत दर्ज़ करवायी जा चुकी है। वॉट्सऐप को लेकर अदालत में दलील दी गयी कि वॉट्सऐप की सेवा शर्तों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर आईपीआर का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को साझा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले एकाउंट्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए।
अदालत ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी निर्देश दिये कि जिन लोगों के नाम शिकायत में शामिल हैं, उनकी जानकारी दी जाए, ताकि समन भेजे जा सकें। बता दें, राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है। फ़िल्म में दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और गौतम गुलाटी प्रमुख किरदारों में हैं।