आशीष मिश्रा मोनू की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। आशीष के वकील ने कोर्ट से समय मांगा है। उन्होंने सरकार के काउंटर ऐफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा है।
लखनऊ, लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर के तिकुनियां कांड में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी दाखिल की है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र की अर्जी पर सुनवाई के बाद लखनऊ बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा है। 11 जनवरी को कोर्ट जमानत पर निर्णय देगा।
लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की जमानत पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। आशीष के वकील ने कोर्ट से समय मांगा है। उन्होंने सरकार के काउंटर ऐफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जनवरी तारीख तय की है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत मामले में 11 जनवरी तक आदेश सुरक्षित रखा है।
जस्टिस राजीव सिंह ने की मामले की सुनवाई की है। मंत्री टेनी पुत्र आशीष मिश्रा के वकील ने सरकार के काउंटर ऐफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। जिस पर कोर्ट ने 11 जनवरी अगली तारीख दी है। इस केस में प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने पक्ष रखा।