फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जया प्रदा ने आज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आत्मसमर्पण किया। इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई। बता दें कि इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
रामपुर, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपित पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा ने बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। तारीखों पर न आने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। उन्होंने अदालत में हाजिर होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई। अदालत द्वारा जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद गाड़ी में बैठकर चली गईं। वह 10 साल तक रामपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद रहीं थीं। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा था। उनके मुकाबले में आजम खां ने सपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जयाप्रदा यह चुनाव हार गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ स्वार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें उनके खिलाफ ग्राम नूरपुर में बिना अनुमति सड़क का लोकार्पण करने का आरोप है।
पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए थे। पूर्व सांसद इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहीं थी। अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। इस पर बुधवार को पूर्व सांसद सुबह 10 बजे से पहले ही अदालत में पहुंच गईं। वहां आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी लगाई। अदालत ने उनके वारंट वापस लेते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।