फिरोजाबाद में 10 साल की मासूम की हत्या के मामले में आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को सोमवार को एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की कोर्ट से दोषी करार दिया उसे आजीवन कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया
फिरोजाबाद ; जघन्य मामले में पुलिस की अच्छी विवेचना और साक्ष्यों ने कोर्ट में केस को मजबूत किया ध्यानपाल ने अपने पकड़ने के बाद उसने बच्ची का मोबाइल फोन छिपाने की जगह बताई। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर ही वह मोबाइल घूरे के ढेर से बरामद किया ध्यानपाल ने यह भी माना कि फोन पर कॉल आ रहे थे, जिससे घबराकर उसने उसे तोड़कर छिपा दिया था। इस बरामदगी ने ध्यानपाल के अपराध को अकाट्य रूप से सिद्ध किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि बच्ची की मौत रस्सी से गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी। इसके अलावा विवेचना के दौरान ध्यानपाल ने पुलिस से स्वीकार किया था कि वह पीड़िता को गलत काम करने के इरादे से खेत में ले गया था।
उसके विरोध करने और शोर मचाने पर डरकर उसने गला दबा दिया और रस्सी कसकर गांठ लगा दी, ताकि वह जिंदा न बच सके मृतका के पिता अपने बयानों में कोर्ट को बताया कि जब वह चाय पीकर वापस बेटी के पास जा रहे थे, तभी उन्होंने आरोपी ध्यानपाल उर्फ पप्पू को बदहवाश स्थिति में तेजी से गांव की ओर आते देखा था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो बेटी गायब थी। मृतका के चाचा ने गवाही दी कि जब उनका भाई पीड़िता को छोड़कर आया था, तब वहां ध्यानपाल मौजूद था। उन्होंने पहले भी अपने भाई को बताया था कि ध्यानपाल की हरकतें सही नहीं हैं, क्योंकि वह अक्सर बच्ची के आस-पास बैठा दिखता था। एक अन्य स्वतंत्र साक्षी शीलेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन जब वह ध्यानपाल को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे, तो बच्ची के गायब होने की बात सुनकर ध्यानपाल ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है, और उसके बाद वह चुप हो गया था।




