ECLGS 4.0 वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में व्यवसायों के सामने पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने रविवार को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का विस्तार कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स में व्यवसायों के सामने पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है
मंत्रालय ने बताया कि ECLGS 4.0 में हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लीनिक व मेडीकल कॉलेज को ऑन-साइट ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 2 करोड़ तक के लोन के लिए 100 फीसद गारंटी कवर होगा और ब्याज दर 7.5 फीसद से अधिक नहीं होगी। विज्ञप्ति में बताया गया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र ECLGS 3.0 के तहत पात्र है।
साथ ही ECLGS की वैद्यता को 30 सितंबर, 2021 तक या तीन लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। वितरण की अनुमति 31 दिसंबर, 2021 तक है।
मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों ने ECLGS 1.0 के अंतर्गत लोन लिया है, उन्हें चार साल की बजाय अब लोन चुकाने के लिए पांच साल का समय मिलेगा। इस लोन का ब्याज केवल 24 महीने तक चुकाना होगा। उसके बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाना होगा। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 के तहत लोन आउटस्टैंडिंग की 500 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा भी हटा दी गई है।
जानिए क्या है ECLGS
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण कारोबारों पर पैदा हुए संकट को कम करने के लिये मई 2020 में की थी। अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), व्यावसायिक उद्यमों, तथा मुद्रा योजना के उधारकर्त्ताओं को पूरी तरह से गारंटी व गारंटी फ्री लोन प्रदान करना है।