सीएमएस व ला मार्टिनियर गर्ल्स सहित छह प्रतिष्ठित स्कूलों को हाईकोर्ट का नोटिस

कोर्ट से आवश्यक निर्देश पारित किए जाएंगे उक्त याचिका में शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों का मुद्दा खास तौर पर उठाया गया है। इस संबंध में न्यायालय ने पूर्व की सुनवाईयों में जारी दिशा निर्देश अधिकारियों तथा स्कूल प्रबंधनों को दिए हैं।

लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम से निजात के संबंध में आदेश के बाद भी सहयोग न करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी की है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारियों को हाजिर होकर यह भी बताने को कहा गया है कि जाम से राहत के लिए उन्होंने क्या उपाय किए नोटिस में ला मार्टिनियर गर्ल्स कालेज हजरतगंज, लोरेटो कान्वेंट गौतमपल्ली, सिटी मान्टेसरी स्कूल विशाल खंड, सिटी मान्टेसरी स्कूल गोमती नगर एक्सटेंशन, सिटी मान्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड व सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमती नगर के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया

इन सभी स्कूलों को कहा गया है कि उन्होंने अपने स्कूलों के आसपास यातायात व्यवस्था सुधार हेतु क्या कदम उठाए न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थानों को स्वयं यातायात व्यवस्था सुधारने एवं उसके लिए सुझाव देने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, यदि वे इसमें असफल होते हैं तो कोर्ट से आवश्यक निर्देश पारित किए जाएंगे उक्त याचिका में शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों का मुद्दा खास तौर पर उठाया गया है। इस संबंध में न्यायालय ने पूर्व की सुनवाईयों में जारी दिशा निर्देश अधिकारियों तथा स्कूल प्रबंधनों को दिए हैं। न्याय मित्र ने न्यायालय को बताया कि ऐसे संस्थान जो अधिकारियों अथवा न्याय मित्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मामले में पक्षकार बनाते हुए सुना जाना चाहिए। न्यायालय को उपरोक्त छह स्कूलों के बारे में बताया गया जो निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

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