राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद भी इसके ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता इस मामले में कई बार ट्रस्ट को भंग करने की बात उठी है। उपलब्ध ट्रस्ट डीड के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ट्रस्ट को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अपने फैसले के पैरा 805(2)(i) में केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर अयोध्या अधिनियम, 1993 की धारा छह और सात के तहत एक योजना बनाकर ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्देश दिया था।
अयोध्या ; निर्मोही अखाड़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई गई है। इससे पहले हिंदू महासभा ने भी राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई है। इसके बाद ट्रस्ट की स्थापना संबंधी मूल ट्रस्ट डीड और नौ नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। उपलब्ध ट्रस्ट डीड के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ट्रस्ट को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अपने फैसले के पैरा 805(2)(i) में केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर अयोध्या अधिनियम, 1993 की धारा छह और सात के तहत एक योजना बनाकर ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्देश दिया था। फैसले में कहा गया है कि योजना में ट्रस्ट के गठन, उसके प्रबंधन, ट्रस्टियों की शक्तियों, मंदिर निर्माण और उससे जुड़े सभी आवश्यक विषयों का प्रावधान किया जाएगा इसी आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने पांच फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट डीड निष्पादित की ट्रस्ट डीड में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि स्थापित ट्रस्ट अपरिवर्तनीय होगा इसका अर्थ है कि ट्रस्ट को निरस्त या समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में ट्रस्ट डीड के उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार, ट्रस्टियों में बदलाव या ट्रस्ट डीड की कुछ धाराओं में सीमित संशोधन संभव हैं, लेकिन ट्रस्ट को भंग करने का कोई स्पष्ट प्रावधान ट्रस्ट डीड में नहीं दिया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट डीड में संशोधन का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रस्ट की मूल संरचना, ट्रस्ट के उद्देश्य, केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई योजना तथा नौ नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मूल ढांचे के विपरीत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की संरचना वही रहेगी जो ट्रस्ट डीड में निर्धारित की गई है। ट्रस्ट डीड में केवल ट्रस्टियों के इस्तीफे और उन्हें दो-तिहाई बहुमत से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसी भी स्थान पर पूरे ट्रस्ट को भंग करने या समाप्त करने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।



